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मुंबई: रश्मि शुक्ला अब 3 जनवरी, 2026 तक महाराष्ट्र की डीजीपी होंगी। पहले वह चार महीने बाद 30 जून को रिटायरमेंट होने वाली थीं। महाराष्ट्र गृह विभाग की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश निकाला गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कई अन्य महत्वपूर्ण पदों के साथ डीजीपी की पोस्ट पर लाए गए व्यक्ति का कार्यकाल भी न्यूनतम दो साल फिक्स किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कई साल पहले निकाला था। कई अन्य राज्यों में अपने यहां दो साल के लिए डीजीपी का फिक्स कार्यकाल रखा भी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अमल में लाया है।
एक आईपीएस अधिकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश और महाराष्ट्र सरकार के मंगलवार के ऑर्डर के बीच एक पेच है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि जिस किसी को दो साल का फिक्स कार्यकाल दिया जाए, उसका उम्र के हिसाब से उस पद से रिटायर होने से पहले कम से कम छह महीने का कार्यकाल बाकी हो। रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाने का ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी, 2024 को निकाला था (उन्होंने 9 जनवरी को कार्यभार संभाला), उनका 30 जून को पहले रिटायरमेंट ड्यू था, इसलिए बतौर डीजीपी उनका 4 जनवरी से 30 जून, 2024 तक छह महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा। इसमें 4 दिन का अंतर है।
इस अधिकारी के अनुसार, संभव है कोई इस टैक्निकल कारण को आधार बनाकर इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। एक अन्य अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने भी इस आदेश को निकालने से पहले कानूनी सलाह जरूर ली होगी।
रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला है, जिन्हें डीजीपी बनाया गया। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने उन पर कई विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे और पुणे व मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इन सभी पुराने मामलों की फिर जांच हुई और उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। रश्मि शुक्ला साल, 1988 बैच की हैं। वह 24 साल की उम्र में आईपीएस बन गई थीं। रश्मि शुक्ला का यूपी के प्रयागराज से लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
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